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सावरकर मानहानि केस: Rahul Gandhi ने कहा – “जान को खतरा”, शिकायतकर्ता की Godse वंशावली पर सवाल

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पुणे: Congress नेता Rahul Gandhi ने बुधवार को Pune Court में एक अहम बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हाल के राजनीतिक घटनाक्रम और शिकायतकर्ता Satyaki Savarkar की Godse lineage के कारण उनकी जान को खतरा है। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि वह उनकी security concern का संज्ञान ले और Preventive Protection देने का निर्देश दे।

Rahul Gandhi ने कहा – “Preventive Protection न केवल ज़रूरी है बल्कि राज्य का constitutional duty भी है।” उनके वकील Advocate Milind Dattatraya Pawar ने याचिका दाखिल करते हुए कहा कि यह कदम कार्यवाही की fairness, integrity, और transparency बनाए रखने के लिए एहतियाती है।

याचिका में दावा किया गया कि Satyaki Savarkar ने 29 जुलाई के लिखित बयान में स्वीकार किया कि वह Nathuram Godse और Gopal Godse (महात्मा गांधी हत्या के मुख्य आरोपी) के नाना पक्ष से वंशज हैं और उनका संबंध Vinayak Damodar Savarkar से भी है।

Rahul Gandhi का कहना है कि इस historical background और हिंसक प्रवृत्ति से जुड़े तथ्यों के चलते उन्हें harm, false implication, या अन्य तरह के targeting का खतरा है।

याचिका में महात्मा गांधी की हत्या को pre-planned conspiracy बताया गया, जो एक विशेष विचारधारा से प्रेरित थी। Rahul Gandhi ने कहा – “इतिहास को दोहरने से रोकना होगा।”

उन्होंने हाल के अपने राजनीतिक बयानों का भी उल्लेख किया, जैसे 11 अगस्त को संसद में दिया गया “Vote Chor Sarkar” नारा, electoral irregularities के दस्तावेज पेश करना, और वह बयान जिसमें उन्होंने कहा था – “A true Hindu is never violent… BJP नफरत और हिंसा फैलाती है।”

Rahul Gandhi के अनुसार, इन बयानों के बाद BJP leaders ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्हें Hindu community का अपमान करने का आरोपी बताया। उन्होंने दो सार्वजनिक धमकियों का भी जिक्र किया – एक में Union Minister Ravneet Singh Bittu ने उन्हें “देश का नंबर वन आतंकवादी” कहा और दूसरे में BJP leader Tarvinder Singh Marwah का बयान।

यह defamation case Satyaki Savarkar ने मार्च 2023 में दायर किया था, जब Rahul Gandhi ने लंदन में एक भाषण के दौरान Savarkar’s writings का हवाला देकर कहा था कि उन्होंने एक मुस्लिम व्यक्ति पर हमले की घटना को “आनंददायक” बताया था। Satyaki ने इस दावे को झूठा और मानहानिकारक बताया।

उन्होंने IPC Section 500 के तहत सजा और CrPC Section 357 के तहत मुआवजे की मांग की है। Pune Court इस मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को करेगी।

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